How to Apply Online Driving License : ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करें
डिजिटल युग में बढ़ते भारत के लिए सारथी परिवहन सेवा एक बहुत जरूरी सुविधा है। समय का काम नियमित रूप से करना होगा। एक इंसान के लिए उसी गति को पकड़ना बहुत जरूरी है ताकि वह न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को प्रगति के शिखर पर ले जा सके।
यह कहना गलत नहीं होगा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की है। तेजी से भागती दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए नई तकनीक का सहारा लेना बहुत फायदेमंद होता है। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को विकसित करने में बड़ा और अहम योगदान दिया, इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया को इंटरनेट से परिचित कराया। वह तकनीक जिसने अधिकांश काम को बहुत आसान बना दिया। ऑनलाइन कमाई करना हो या वर्क फ्रॉम होम, सभी काम इंटरनेट से आसानी से संभव है।
What is Sarathi Parivahan Sewa सारथी परिवहन सेवा क्या है?
सारथी परिवहन सेवा एक वेबसाइट है जिसे सड़क परिवहन कैबिनेट विभाग द्वारा ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इस वेबसाइट की मदद से देश का कोई भी नागरिक (जिसकी उम्र कम से कम 16 साल या उससे ज्यादा है) ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।इसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू, कंडक्टर लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस के साथ अपने आवेदन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
जब भारत में हर जगह इंटरनेट उपलब्ध नहीं था, तो ज्यादातर कामों के लिए दलालों की जरूरत होती थी। इन्हीं कार्यों में से एक है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको उस जिले के आरटीओ और डीटीओ से संपर्क करना होता है जहां आप रहते हैं ताकि आपको लाइसेंस मिल सके।
लेकिन दलालों की वजह से कई लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सरकारी कीमत से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत इस सारथी परिवहन सेवा की शुरुआत की.
What is Driving License:ड्राइविंग लाइसेंस क्या है?
ड्राइविंग लाइसेंस एक सरकारी दस्तावेज है जो सरकार द्वारा दिया जाता है ताकि लोग अपने वाहन को आधिकारिक तौर पर देश के किसी भी स्थान पर ले जा सकें। अगर कोई व्यक्ति इस दस्तावेज के बिना गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो कानून इसे अपराध मानता है। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है।लेकिन लाइसेंस बनवाने में काफी समय लगता है, आरटीओ में भारी भीड़ के कारण कई लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता था, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में लोगों को थोड़ी ढील दी जाती थी. लेकिन अब आराम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब कहीं से भी इंटरनेट की मदद से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है
ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं - What is Driving License
भारत का हर नागरिक जो कहीं भी वाहन चलाना चाहता है, उसे कानून द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। यह कानून मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत है। चाहे आपके पास टू व्हीलर हो या 4 व्हीलर। साइकिल के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। लोगों की जरूरत के हिसाब से चार तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं।
लर्नर लाइसेंस: यह लाइसेंस उनके लिए जरूरी है जो अभी पहली बार कार या बाइक चलाना सीख रहे हैं। इस लाइसेंस की अवधि 6 महीने की होती है। इस लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद 30 दिनों के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। गाड़ी चलाना सीखने के लिए ट्रैफिक नियमों को जानना जरूरी है। इन लाइसेंस धारकों के पास लाल रंग के टेप के साथ अपनी कार पर अंग्रेजी शब्द 'एल' होना चाहिए।
निजी वाहनों के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस: यह ड्राइविंग लाइसेंस उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने ड्राइविंग टेस्ट पूरा कर लिया है और कम से कम 18 वर्ष की आयु के हैं। इसमें मिलने वाला ड्राइविंग लाइसेंस एक तरह के स्मार्ट कार्ड की तरह काम करता है, जिसमें आवेदक का पूरा बायोमेट्रिक विवरण होता है। जैसे नाम, आयु, स्थायी पता आदि।
वाणिज्यिक वाहनों के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस: यह लाइसेंस उन लोगों के लिए आवश्यक है जो व्यवसाय के लिए वाहन चलाते हैं अर्थात सार्वजनिक परिवहन कंपनी और परिवहन/कूरियर कंपनी। इसमें ड्राइवर का कम से कम 7वीं पास होना जरूरी है।
इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट: भारत सरकार ने उन लोगों का भी ध्यान रखा है, जिन्हें लाइसेंस देने में देश से बाहर जाकर किराए का वाहन या खुद का वाहन चलाना पड़ता है। लेकिन इस लाइसेंस के लिए ड्राइवर के पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। यह लाइसेंस केवल एक वर्ष के लिए वैध होता है, इसे एक वर्ष के बाद नवीनीकृत करना होता है।
ड्राइविंग लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियां - Different Categories of Driving License
वाहनों के हिसाब से लाइसेंस को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इस अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से उम्र सीमा भी तय की गई है. बेहतर जानकारी के लिए तालिका साझा की गई है।
लाइसेंस श्रेणी, वर्ग और वाहन का प्रकार -Category License ,Class and Vehicle Type
व्यक्तिगत उपयोग के वाहन
MC 50CC – 50 सीसी या उससे कम इंजन वाली मोटरसाइकिलें।
MCWOG/FVG – इसमें वाहन में किसी भी इंजन की क्षमता हो सकती है, लेकिन बिना गियर के यह मोपेड के साथ आता है।
LMV-NT – निजी वाहनों का परिवहन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे निजी कार।
MC EX50CC – इसमें 50cc से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें शामिल हैं। इसमें निजी कारों की भी गिनती होती है।
MC with Gear/without gear- इसमें दोनों तरह की बाइक्स को गिना जाता है चाहे गियर वाली हो या बिना गियर वाली|
व्यावसायिक उपयोग के लिए
MGV - हल्के माल के परिवहन के लिएLMV – कार बाइक आदि वाहन टैक्सी के रूप में उपयोग किए जाते हैं।
HGMV – इसमें वे ट्रक शामिल हैं जिनमें भारी माल ले जाया जाता है।
HPMV – सार्वजनिक परिवहन जैसे बसें शामिल हैं।
प्रत्येक प्रकार के वाहन के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालकों के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए, गियर वाली मोटरसाइकिल या कार में, ड्राइवर की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
ड्राइवर को भारत के यातायात नियमों की जानकारी होनी चाहिए और उसके पास पहचान प्रमाण भी होना चाहिए। लेकिन अगर बाइक बिना गियर वाली है तो कम से कम 16 साल की उम्र भी मान्य है, लेकिन इसके लिए ड्राइवर के माता-पिता की मंजूरी जरूरी है।
अलग-अलग राज्यों में कमर्शियल पर्पज लाइसेंस के लिए उम्र अलग-अलग तय की गई है। उदाहरण के लिए, कई राज्यों में आयु सीमा 18 वर्ष है और कई राज्यों में आयु सीमा 20 वर्ष है।
सारथी परिवहन सेवा के लिए आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज- Important Documents to Apply for Sarathi Parivahan Sewa
पोर्टल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले जरूरी दस्तावेजों की व्यवस्था कर लें ताकि बाद में कोई परेशानी या परेशानी न हो। दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए फ़ाइल का आकार 200 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे किसी भी आवश्यक दस्तावेज को अपलोड किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि क्या हैं जरूरी दस्तावेज।
- Aadhar card
- pan card
- Voting ID Card
- electricity bill
- passport size photo
- Signature of Applicant
- Form – 1 if applying for learning license
- Form – 2 If applying for Permanent Driving License.