Government flagship Palanhar yojna ke bare m jane hindi me
पालनहार योजना
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
योजना प्रारम्भ : 2004
वित्त पोषित :
राज्य
योजना का प्रकार : व्यक्तिगत
अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति/वयस्क भाई अथवा बहिन को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देना
पात्रता
पालनहार योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
1. बच्चे |
पात्रता 1. अनाथ बच्चे 2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता के बच्चे3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे 4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे 5. एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता केे बच्चे 6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे 7. नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे 8. विषेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे 9. तलाकषुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे 10. सिलिकोसिस पीडित माता/पिता के बच्चे अनुदान शर्ते 1. पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।2.. बच्चें की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। 3. आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधी से राजस्थान राज्य में रह रहें हो। |
आवयश्क दस्तावेज़
लाभार्थी को देय लाभ
योजना से सम्बंधित दस्तावेज
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